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सत्येंद्र जैन मामले में ED ने हाईकोर्ट में निचली अदालत की शर्त को दी चुनौती

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Nazneen Yakub – Mumbai Uncensored, 2nd June 2022

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में प्रवर्तन  निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत की शर्त को चुनौती दी है। ED का कहना है कि सत्येंद्र जैन से पूछताछ के दौरान उनके वकील की मौजूदगी सही नहीं है। इस तरह से वकील की मौजूदगी होनेे पर सत्येंद्र जैन की हिरासत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 

बता दें कि दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 9 जून तक हिरासत में भेजा है। जैन के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया था कि पूछताछ के दौरान उनकी मौजूदगी रहे जिसकी इजाजत कोर्ट ने उन्हें दे दी थी। अब प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका दर्ज करते हुए वकील की मौजूदगी पर रोक लगाने की बात कही है। इस याचिका की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को करेंगा।  

सत्येंद जैन की ED द्वारा मंनी लांड्रिंग के मामले में हिरासत को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेंस कॉफ्रेंस में कहां है, “मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डालकर ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहते हैं परन्तु चिंता मत कीजिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे।”

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के सभी विभाग उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दिए गए हैं। उन्हें  स्वास्थ्य, पावर, इंडस्ट्रीज, अर्बन डेवलपमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल और वाटर जैसे विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सभी विभाग सत्येंद्र जैन के पास थे और फिलहाल सिसोदिया बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहेंगे।

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